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भगवानपुर के डाडा जलालपुर गांव में हुए विवाद के बाद जिला प्रशासन ने पांच गांव में धारा 144 लागू

भगवानपुर के डाडा जलालपुर गांव में हुए विवाद के बाद जिला प्रशासन ने पांच गांव में धारा 144 लागू कर दी है।पुलिस अधिकारियों के मुताबिक डाडा जलालपुर गांव के आसपास पांच किलोमीटर की दूरी पर किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं होगी। आज रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर ज़िले के डीएम विनय शंकर पांडेय और ज़िले के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने एक प्रेस वार्ता के दौरान सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने यह बड़ी कार्यवाही की है। ज़िला अधिकारी विनय शंकर पांडेय ने बताया कि सोशल मीडिया पर डाडा जलालपुर की घटना के बाद लगातार नज़र रखी जा रही है किसी को भी महापंचायत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस महापंचायत में भाग लेने वाले लगभग 32 लोगों के खिलाफ पुलिस अभी तक कार्यवाही कर चुकी है। क्षेत्र का माहौल खराब करने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्यवाही करेगी। डाडा जलालपुर गांव से लगने वाले डाडा पट्टी, फरकपुर, कालसो,खेलडी,मानक मजरा,खेडीशिकोहपुर,बहबलपुर,और सिकरौढा में धारा 144 लागू रहेगी। ज़िला अधिकारी ने कहा कि ज़िला प्रशासन क्षेत्र में पूरी तरह से नज़र बनाये हुए हैं किसी को भी कानून हाथ मे लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दौरान ज़िले के एस एस पी योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डाडा जलालपुर में धारा 144 लागू है किसी भी तरह का आयोजन नहीं होगा ना ही भीड़भाड़ जमा होगी। पुलिस अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डाडा जलालपुर में तैनात कर दी गई है। पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन पल पल पर नज़र बनाये हुए है। एसएसपी ने बताया कि डाडा जलालपुर गांव के पांच किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। पुलिस अधिकारी पल पल पर नज़र रखेंगे। सुप्रीमकोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। इस दौरान जॉइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह भी मौजूद रहे।

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