न्यायालय के आदेश पर संबंधित के खिलाफ गबन का मुकदमा किया दर्ज।
लक्सर क्षेत्र के अकौढा कलां गांव की पूर्व ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी तथा अवर अभियंता समेत पांच लोगों के खिलाफ मनरेगा एवं विकास कार्यों में धांधली कर सरकारी धन का गबन किए जाने के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।लक्सर क्षेत्र के अकोढा कला गांव निवासी एडवोकेट विकास पंवार ने न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गांव की पूर्व ग्राम प्रधान आमना उसके पति सलीम अहमद तथा पुत्र सनम अहमद ने ग्राम विकास अधिकारी विपिन पाटनी तथा अवर अभियंता सौरव श्रीवास्तव के साथ मिलकर गांव में कराए गये मनरेगा कार्यों में जमकर धांधली की गई है। कूट रचना व हेराफेरी कर कागजों में विकास कार्यों को दर्शा दिया गया है। जबकि धरातल पर कार्य नहीं हुए है। आरोप है कि ग्राम प्रधान के पुत्र सनम अहमद द्वारा ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर से कार्य किये जाते रहे। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना में गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ तथा लेखन एक्सपर्ट से कराई गई जांच में ग्राम प्रधान के पुत्र के फर्जी हस्ताक्षर से कार्य किए जाने की पुष्टि हुई। आरोप है कि उक्त लोगों ने आपस में सांठगांठ कर गांव में चार तालाबों की खोदाई, सुंदरीकरण आदि कार्यों में लाखों रूपये का घपला किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा निवर्तमान ग्राम प्रधान आमना उनके पति सलीम अहमद पुत्र सनम अहमद ग्राम विकास अधिकारी विपिन पाटनी तथा अवर अभियंता सौरभ श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश लक्सर कोतवाली पुलिस को दिए गए हैं। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।




