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उच्च न्यायालय ने दिया जच्चा बच्चा केंद्र से कब्जा हटाने के आदेश

उच्च न्यायालय ने दिया जच्चा बच्चा केंद्र से कब्जा हटाने के आदेश
लक्सर फरियाद अली पुत्र अख्तर हसन निवासी ग्राम निहनदपुर सूठारी तहसील लक्सर जिला हरिद्वार ने बताया कि हमारे गांव में मौजा सुठारी में जच्चा बच्चा केंद्र दर्ज है उस भूमि पर नवाब अली पुत्री इंदु ताहिर पुत्र शकूर व इमरान पुत्र शफी द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने बताया उस भूमि पर अवैध मकान भी बना लिया है औऱ उन्होंने यह भी बताया कि कुछ भूमि पर ईट बजरी रेत आदि डाल कर अवैध कब्जा कर रखा है उसने बताया मैंने पहले लक्सर हरिद्वार सभी अधिकारियों से उस भूमि से कब्जा हटाने की गुहार लगाई मेरे पत्र पर किसी अधिकारी ने भी अवैध कब्जा हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की मैंने मजबूर होकर उच्च न्यायालय नैनीताल हाईकोर्ट से गुहार लगाई उसने बताया उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को जच्चा बच्चा केंद्र से तुरंत कब्जा हटाने के आदेश दिनांक 11 मार्च 2022 को दिए उसने बताया अभी तक अधिकारियों ने कब्जा हटाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है वही लक्सर तहसीलदार मुकेश चंद रमोला ने बताया कि फरियाद अली ने जो उच्च न्यायालय नैनीताल में पत्र दिया था न्यायालय के आदेश पर वहां से कच्चा घर व अन्य सामान हटा दिया गया है वहां एक पक्का मकान बनाया गया है उसका संबंधित अधिकारियों को लिख दिया गया है संबंधित अधिकारी जो भी आदेश देंगे उसी के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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