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हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में मोहनलाल की भूमि पर बाउंड्री का रास्ता साफ

हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में मोहनलाल की भूमि पर बाउंड्री का रास्ता साफ

लक्सर मा. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मोहनलाल को अपनी भूमि पर बाउंड्री निर्माण कराने के लिए प्रशासन का साथ मिला है। एसडीएम लक्सर ने कोतवाली प्रभारी को बाउंड्री निर्माण के दौरान पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
ग्राम लक्सर के वार्ड नंबर-01 अम्बेडकर नगर निवासी मोहनलाल पुत्र स्व. भिक्कनलाल ने 13 अगस्त 2026 को एसडीएम लक्सर को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि मा. उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल में प्रथम अपील संख्या 107/2022 मोहनलाल बनाम नगर पंचायत लक्सर एवं अन्य में 22 जुलाई 2025 को आदेश पारित किया गया है। मोहनलाल ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित भूमि पर बाउंड्री निर्माण कराने के लिए प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी।
मोहनलाल के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम लक्सर अनिल कुमार शुक्ला ने 06 अक्टूबर 2026 को कोतवाली प्रभारी लक्सर को पत्र जारी किया। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मोहनलाल द्वारा प्रश्नगत भूमि पर बाउंड्री निर्माण के दौरान स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाए और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित किया जाए।
मोहनलाल ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग बाउंड्री निर्माण में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। प्रशासन के निर्देश के बाद अब न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाउंड्री निर्माण के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है।
एसडीएम ने मोहनलाल को भी निर्देश दिए हैं कि बाउंड्री निर्माण के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक पुलिस बल के संबंध में कोतवाली प्रभारी लक्सर से समन्वय स्थापित करें।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रशासन की ओर से पुलिस सुरक्षा के निर्देश जारी होने से मोहनलाल को बड़ी राहत मिली है।

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