हिट-एंड-रन वाहन दुर्घटना के पीड़ितों के लिये मुआवजे की अधिसूचना जारी
प्रविष्टि तिथि: 27 FEB 2022 7:24PM by PIB Delhi
सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी, 2022 को एक अधिसूचना जारी करके हिट-एंड-रन वाहन दुर्घटना के पीड़ितों के मुआवजे के लिये एक नई योजना को अधिसूचित किया है। इस योजना के तहत मुआवजे की धनराशि बढ़ाने, यानी गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजे की राशि को 12,500 रुपये से बढ़कर 50 हजार रुपये तथा मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया है। मुआवजे के आवेदन और पीड़ितों को भुगतान की प्रक्रिया की समय-सीमा तय कर दी गई है। यह योजना, सोलेशियम स्कीम, 1989 (सांत्वना योजना, 1989) की जगह ले लेगी और एक अप्रैल, 2022 से लागू हो जायेगी।
मंत्रालय ने मोटर वाहन दुर्घटना निधि की रचना, संचालन और स्रोत के लिये भी 25 फरवरी, 2022 को नियमों का प्रकाशन कर दिया है। इस निधि को हिट-एंड-रन के मामलों में हर्जाना देने, दुर्घटना पीड़ितों का उपचार करने और अन्य कामों के लिये इस्तेमाल किया जायेगा, जैसा केंद्र सरकार तय करेगी
ब्यूरो रिपोर्ट



